ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा विवाद के बाद धारा 163 लागू, 15 अक्टूबर को हर आयोजन पर रोक
ग्वालियर:
ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा विवाद के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत 15 अक्टूबर को शहर में किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का यह कदम शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
*50 लोगों को नोटिस:* प्रशासन ने 50 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिन्हें शहर में शांति भंग करने का संदेह है। इन लोगों से शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिखित में बयान देने को कहा गया है।
*260 सोशल मीडिया पोस्ट हटाए गए:* प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी है और 260 पोस्ट हटाए गए हैं, जिन्हें शहर में तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा था। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शहर में तनाव बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
*शहर में शांति बनाए रखने की अपील:* प्रशासन ने शहर के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है।
*कड़े सुरक्षा इंतजाम:* शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की टीमें शहर में गश्त कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर में किसी भी प्रकार की अफवाह या तनाव की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी।
*क्या है धारा 163?* धारा 163 एक ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत प्रशासन किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इसके तहत प्रशासन किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा सकता है और लोगों को नोटिस जारी कर सकता है।
