February 5, 2026
Chhindwara कफ सीरप केस में लाइसेंस कैंसल होने पर कटारिया फार्मा संचालक को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
एमपी जबलपुर

Chhindwara कफ सीरप केस में लाइसेंस कैंसल होने पर कटारिया फार्मा संचालक को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Nov 9, 2025

जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

Chhindwara: चर्चित छिंदवाड़ा कफ सीरप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। कटारिया फार्मा कंपनी के संचालक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के फैसले को सही ठहराया है।

मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब कटारिया फार्मा के कफ सीरप से बच्चों की मौत के आरोप लगे थे। जांच में सामने आया कि कंपनी द्वारा बनाए गए कुछ कफ सीरप में निर्धारित मानक से अधिक हानिकारक रसायन पाए गए थे। इसके बाद राज्य औषधि प्रशासन ने कंपनी का निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया था।

फार्मा संचालक ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच प्रक्रिया में खामियां हैं और बिना उचित सुनवाई के लाइसेंस रद्द किया गया। लेकिन अदालत ने सरकारी पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि जनहित और स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए लाइसेंस रद्द करने का आदेश बरकरार रहेगा

अदालत ने यह भी कहा कि फार्मा कंपनियों को दवाओं की गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि यह जनस्वास्थ्य से सीधे जुड़ा मामला है।