Cigarette Price, Pan Masala होंगे महंगे?
सरकार लाई 2 नए टैक्स कानून, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने के लिए दो नए टैक्स नियम लागू किए हैं। इसके तहत सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू आधारित उत्पादों पर टैक्स स्ट्रक्चर को और सख्त किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन बदलावों के बाद इन सभी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।
क्या बदल गया है नए टैक्स कानून में?
सरकार ने दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
- Compensation Cess की नई कैटेगरी – अब सिगरेट और पान मसाला पर उच्च स्लैब लागू होगा।
- Tax Valuation Method में सुधार – अब MRP के आधार पर टैक्स कैलकुलेशन होगा, जिससे टैक्स चोरी पर रोक लगेगी।
इसके कारण कंपनियों का उत्पादन खर्च और टैक्स लदे हुए कॉस्ट दोनों बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा असर रिटेल कीमत पर पड़ेगा।
कितना महंगे हो सकते हैं ये उत्पाद?
टैक्स रिवाइज होने के बाद मार्केट विशेषज्ञों का अनुमान है कि:
- सिगरेट ₹2 से ₹12 प्रति पैक तक महंगी हो सकती है
- पान मसाला ₹5 से ₹20 तक बढ़ सकता है
- गुटखा/चेबल तंबाकू में भी 8–15% तक रेट बढ़ने की संभावना है
हालांकि, कंपनियों द्वारा नई कीमतें लागू करने के बाद ही सटीक आंकड़े सामने आएंगे।
आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?
जो उपभोक्ता नियमित रूप से ये उत्पाद लेते हैं, उनके मासिक खर्च में सीधे बढ़ोतरी होगी।
सरकार का तर्क है कि बढ़ा हुआ टैक्स राजस्व बढ़ाने, स्मगलिंग रोकने, और स्वास्थ्य जोखिम कम करने में मदद करेगा।
कंपनियों पर क्या प्रभाव?
कई FMCG और तंबाकू कंपनियों ने कहा है कि नई टैक्स नीति से उत्पादन लागत बढ़ेगी, लेकिन वह इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगी ताकि बाजार में झटका न लगे।
