Green Crackers Delhi-NCR Diwali 2025: Supreme Court ने दी Green Crackers की Limited Permission, Pollution Control पर रहेगा Focus

नई दिल्ली।

Green Crackers Delhi NCR : दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों (पर्यावरण-अनुकूल पटाखे) के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि यह अनुमति अस्थायी तौर पर दी जा रही है और इसका पालन सख्ती से नियमों के तहत किया जाएगा।

🔹 क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। ये पटाखे केवल वही होंगे जो नेरी (NEERI) द्वारा प्रमाणित, QR-कोड वाले और कम प्रदूषण उत्सर्जन वाले हैं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि

पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

सिर्फ लाइसेंसधारी विक्रेता ही अधिकृत स्थानों पर बिक्री कर सकेंगे।

ग्रीन पटाखे सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे।

किसी भी प्रकार के गैर-प्रमाणित पटाखे या सामान्य बारूद वाले पटाखे बेचने पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

🔹 निगरानी की जिम्मेदारी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) को 14 से 21 अक्टूबर के बीच वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

🔹 विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं, लेकिन यदि बड़े पैमाने पर जलाए गए तो हवा पर असर पड़ सकता है। इसलिए कोर्ट का यह आदेश “संतुलन बनाने की कोशिश” के रूप में देखा जा रहा है।