तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज हो गया है. भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली FIR दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज की गई. यह मामला एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज किया गया है.
नए आपराधिक कानून के तहत देश की राजधानी दिल्ली में पहला मामला दर्ज हो गया है. यह मामला दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत यह मामला एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज किया गया है. इस FIR में वेंडर के खिलाफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे बिक्री करने और बाधा डालने के आरोप लगाया गया है.
आज से पूरे देश में तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए है. इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तीनों पुराने कानून इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमनल प्रोजीसर कोड (CrPC) 1898, 1973 और इंडियन एवीडेंस एक्ट 1872 कानून समाप्त हो गए.
दंड की जगह न्याय पर आधारित है तीनों कानून
तीन नए क्रिमिनल लॉ को लेकर सरकार का कहना है कि यह तीन नए कानून दंड की जगह न्याय पर आधारित है. ये तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने के थे. उन्होंने अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे. उनका मकसद न्याय नहीं दंड देने का था. मगर भारत का लोकतंत्र न्याय की अवधारणा वाला है और इसी के आधार पर आपराधिक न्याय प्रणाली बनाई गई है. इन तीन नए क्रिमिनल लॉ के लागू होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव आने की उम्मीद है.
स्रोत: टीवी 9